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वक्फ संशोधन कानून : अंतरिम राहत के लिए ठोस आधार जरूरी – सुप्रीम कोर्ट , केंद्र सरकार आज रखेगी अपना पक्ष,

वक्फ संशोधन कानून :
वक्फ संशोधन कानून :

वक्फ संशोधन कानून : अंतरिम राहत के लिए ठोस आधार जरूरी – सुप्रीम कोर्ट , केंद्र सरकार आज रखेगी अपना पक्ष, 

वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत पाने के लिए आपको एक बहुत ठोस और स्पष्ट कारण पेश करना होता है, अन्यथा संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी। अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि स्पष्ट मामला न बनता हो।

याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने रखी अपनी दलीलें

IEN DESK : वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत पाने के लिए आपको एक बहुत ठोस और स्पष्ट कारण पेश करना होता है, अन्यथा संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी। अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि स्पष्ट मामला न बनता हो।हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कानून को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाला बताते हुए इस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की।

आज केंद्र सरकार रखेगी अपना पक्ष

उधर, केंद्र ने कानून को सही ठहराते हुए कहा कि वक्फ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और संवैधानिकता की धारणा को देखते हुए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही उसने अदालत से अंतरिम आदेश के पहलू पर सुनवाई तीन मुद्दों तक सीमित रखने का अनुरोध किया।

Ashutosh