Advertisement

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत, बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

New Delhi/Ranchi : झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक मोड़ पर पहुंचा. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजरिया की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया. अदालत के इस फैसले से अनुराग गुप्ता को अपने पद पर बने रहने के लिए बड़ी राहत मिल गयी.
बाबूलाल मरांडी ने क्या बनाया था आधार?
बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है. उनका कहना था कि डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और नियम सम्मत तरीके से नहीं की गई तथा न्यायालय की शर्तों की अनदेखी हुई. उन्होंने इस आधार पर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की थी.

झारखंड सरकार की दलीलें
झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है. अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सभी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप की गई है. अवमानना का मामला तभी बन सकता है जब किसी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो, जबकि इस नियुक्ति में ऐसा नहीं हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद साफ कहा कि इस मामले में अवमानना का कोई आधार नहीं बनता. अदालत ने माना कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठाई गई आपत्तियाँ अवमानना की श्रेणी में नहीं आतीं और न ही इसमें अदालत के आदेश का कोई प्रत्यक्ष उल्लंघन दिखाई देता है. अंततः सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज कर दी.

राजनीतिक और प्रशासनिक असर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है और उनकी नियुक्ति फिलहाल सुरक्षित है. राज्य सरकार के लिए यह निर्णय एक बड़ा कानूनी सहारा साबित हुआ है, क्योंकि विपक्ष लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर था. दूसरी ओर, भाजपा और बाबूलाल मरांडी को इस मामले में झटका लगा है, क्योंकि उनकी चुनौती अदालत में टिक नहीं पाई
Ideal Express News