Ranchi : लोकसभा में नेता राहुल गांधी बुधवार को झारखंड के चाईबासा की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में पेश हुए. चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशर्त जमानत दे दी. राहुल गांधी ने सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी. कोर्ट ने राहुल गांधी को ट्रायल में महयोग करने की शर्त पर जमानत दी. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने कोर्ट में पेश हुए. बता दें कि राहुल गांधी मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुचे थे. वहां वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित हुए. मंगलवार रात वह रांची के एक होटल में रुके थे और आज चाईबासा की अदालत में पेश हुए. राहुल गांधी रांची से हेलीकॉप्टर के माध्यम से चाईबासा पहुंचे थे.
अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला
बता दे कि यह पूरा मामला वर्ष 2018 से जुड़ा हुआ है. दरअसल 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री) के खिलाफ भाषण के दौरान कुछ टिप्पणी की थी. उसी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा सीजेएम कोर्ट में जुलाई 2018 में ही मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. जिसके बाद इसी मामले में सुनवाई करते हुए 24 मई को चाईबासा कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून को उन्हें शारीरिक रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था.
झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी
चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट को निरस्त करने को लेकर राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे. जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा उन्हें 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. राहुल गांधी ने दो जून को झारखंड हाईकोर्ट में विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था. कांग्रेस सांसद के वकील ने 10 जून को हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे. इसके बजाय उन्होंने 6 अगस्त की तारीख मांगी थी. हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था.
भाजपा नेता प्रताप कुमार ने मानहानि का दायर किया था मुकदमा
प्रताप कुमार नामक व्यक्ति ने 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. कुमार ने चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि गांधी के बयान मानहानिकारक थे और जानबूझकर शाह की छवि खराब करने के लिए दिए गए थे.