Bengaluru : दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए जनता दल सेक्युलर (जदएस) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने सजा का एलान किया. प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म के चार मामले दर्ज हैं. यह मामला 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले में रेवन्ना के परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना 2021 में हासन के फार्महाउस और बंगलूरू में अपने घर में महिला के साथ दो बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया. उसने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था. साथ ही धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो लीक कर देगा.
26 गवाहों के लिए गए बयान
विशेष सरकारी वकील अशोक नायक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से बयान लिए और 180 दस्तावेज जमा किए. मुख्य साक्ष्य पीड़िता का था, जो बहुत ही विश्वसनीय था. मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सितंबर 2024 में 1,632 पेज का आरोप पत्र दायर किया था. इसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे.