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दोषी करार : पूर्व पीएम का पोता रेप मामले में दोषी करार, नौकरानी से रेप के मामले में प्रज्वल रेवन्ना पर गिरी गाज

Bengaluru : पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से निष्कासित कर दिया गया था. बेंगलुरू की एक विशेष अदालता ने उन्हें दोषी करार दिया. कोर्ट शनिवार को सजा सुनाएगी.प्रज्वल रेवन्ना 2024 में दर्ज हुए चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी हैं. इंटरनेट पर यौन शोषण के 2,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सामने आए थे. जनता दल सेक्युलर से जीतकर सांसद बने प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं. पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 47 साल की नौकरानी से रेप के आरोप में दोषी ठहराया गया है. प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स टेप लीक होने के बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था.
नौकरानी से रेप के आरोप में दोषी करार
प्रज्वल रेवन्ना पर आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत कई आरोप लगाए गए थे. इनंमें रेप, सेक्सुअल हैरासमेंट और सबूत नष्ट करना शामिल है. पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 47 साल की नौकरानी से रेप के आरोप में दोषी ठहराया गया है. रेवन्ना जिस मामले में दोषी करार दिए गए हैं, इस मामले को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. बेंगलुरु में विशेष अदालत ने 18 जुलाई को बलात्कार के मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी. इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
रेवन्ना के महिलाओं के साथ आपत्तिजनक अवस्था के आये थे वीडियो
रेवन्ना के खिलाफ पहली पहली शिकायत अप्रैल 2024 में एक महिला ने दर्ज कराई थी, जो उनके परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी. उसने रेवन्ना पर साल 2021 से बार-बार बलात्कार करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर दुर्व्यवहार के वीडियो जारी करने की धमकी देने का आरोप लगाया. रेवन्ना के महिलाओं के साथ आपत्तिजनक अवस्था में सामने आए वीडियो ने बीजेपी को भी मुश्किल में डाला था. रेवन्ना को जर्मनी से लौटने पर 31 मई को गिरफ्तार किया गया था. रेवन्ना को एयरपोर्ट पर उतरते ही पकड़ लिया गया था.
Ideal Express News