Ranchi : झारखंड में नगर निकाय चुनावों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. अगली सुनवाई में मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. यह मामला पूर्व पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार से संबंधित है. बता दें कि 04 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था. प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है. मामले की सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन की एकल पीठ में हुई.
“राज्य में ‘रूल ऑफ लॉ’ का गला घोंटा जा रहा”
सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “यहां सरकार न्यायालय के आदेश को बाईपास कर रही है और राज्य में ‘रूल ऑफ लॉ’ का गला घोंटा जा रहा है. राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है.” कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य की मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में कोर्ट की अवमानना के मामले में मुख्य सचिव पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई आगामी शुक्रवार को निर्धारित की गई है.